ओबरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा-

 जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा पुलिस/लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा-


       थाना ओबरा पुलिस/लोक अभियोजक द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2017 धारा 304बी, 498ए भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बंधित 03 नफर अभियुक्तगण 01. अयोध्या पुत्र स्व0 टिमकू चेरो, निवासी खैरटिया, थाना ओबरा, जनपपद सोनभद्र, 02. बुधनी पत्नी अय़ोध्या चेरो, निवासिनी खैरटिया, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र. 03. विनोद उर्फ बिन्दू चेरोस, पुत्र अयोध्या चेरो, निवासी खैरटिया, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 05.11.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वितीय सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 16000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।